उ.प्र. में शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी, देना होगा पति-पत्नी का आधार नंबर

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में होने वाले विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य करने के एक प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला किया गया. बैठक के बाद राज्य सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि मंत्रिपरिषद ने ‘उत्तर प्रदेश विवाह पंजी​करण नियमावली 2017’ को लागू करने का प्रस्ताव मंजूर किया है.
विज्ञप्ति के मुताबिक, ‘नियमावली के प्रारंभ होने के पश्चात संपन्न विवाह या पुनर्विवाह, जहां विवाह के पक्षकारों में से कोई एक उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी हो अथवा विवाह उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा में संपन्न हुआ हो, का पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा.’

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