गैर ज़मानती वारंट के ख़िलाफ़ डॉ जाकिर नाइक की अर्जी ख़ारिज

इस्लामी स्कॉलर डॉ जाकिर नाइक की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। ज़ाकिर नाइक के खिलाफ एडीजी झांसी ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। डाक्टर ज़ाकिर नाईक पर भड़काऊ बयान देने और राष्ट्र विरोधी का आरोप लगा है। अर्जी ख़ारिज होने के बाद अब जाकिर नाईक की गिरफ्तारी हो सकती है। जस्टिस अमर सिंह चौहान की एक सदस्यीय पीठ ने यह आदेश दिया है।

दरअसल 28 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर ज़ाकिर नाईक की याचिका पर लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था।

याचिका में झांसी जिला अदालत की ओर से जारी गैर जमानती वारंट की अवधि को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित किया। हाईकोर्ट ने 22 मार्च को अपने आदेश में देश विरोधी मामले में झांसी जिले में दर्ज मुकदमे में जिला अदालत से जारी गैर जमानती वारंट पर आयद प्रतिबंध को हटा लिया था।

डॉक्टर ज़ाकिर नाईक पर लोगों के धार्मिक भावनाओं को भड़काने और देश विरोध पर भड़काने का आरोप है। झांसी थाने में जाकिर नाइक के खिलाफ आईपीसी 121 के तहत मामला दर्ज है।

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