जोधपुर। स्थानीय अदालत ने गुरुवार को बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को दो काले हिरणों की हत्या के मामले में पांच साल कारावास की सजा सुनाई जबकि अन्य आरोपी कलाकारों सैफ अली खान, सोनाली बेन्द्रे, तब्बू और नीलम को बरी कर दिया। अदालत ने सलमान को पांच साल कारावास और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
सजा सुनाए जाने के बाद सलमान को पुलिस के वाहन में जोधपुर केंद्रीय कारावास ले जाया गया।
अदालत ने सलमान खान को अक्टूबर, 1998 में ‘हम साथ साथ हैं’ फिल्म की शूटिंग के दौरान कांकाणी गांव में काले हिरणों का शिकार करने का दोषी पाया।
गौरतलब है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने 1998 में हुई इस घटना के संबंध में28 मार्च को मुकदमे की सुनवाई पूरी की थी।
काली शर्ट पहने सलमान आज सुबह अपने अंगरक्षक के साथ अदालत पहुंचे। फैसला सुनाए जाने के वक्त अन्य आरोपी सिने कलाकार भी अदालत कक्ष में मौजूद थे। कुछ के परिजन भी साथ आए थे।
बॉलिवुड ऐक्टर सलमान खान के लिए गुरुवार का दिन एक बड़ी मुश्किल लेकर आया। कांकाणी काला हिरण शिकार मामले में कोर्ट ने जब उन्हें दोषी और फिर पांच साल की सजा सुनाई, तो उनके चेहरे पर टेंशन साफ झलक रही थी। फैसले से पहले सलमान ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए खुद को बेकसूर बताया, लेकिन जज ने उनकी दलील नहीं सुनी। कोर्ट के सजा का फैसला सुनाते ही सलमान की बहनें अलवीरा और अर्पिता उनसे लिपटकर रोने लगी। इस दौरान सलमान खान की आंखें भी नम थीं।
