महानायक अमिताभ बच्चन और मेसर्स ईनामी लिमिटेड को जबलपुर जिला उपभोक्ता फोरम ने सोमवार को नवरत्न तेल के भ्रामक विज्ञापन के आरोप संबंधी मामले में समन जारी किया है। फोरम के अध्यक्ष सुनील कुमार श्रीवास्तव ने पीडी बाखले व डेमोक्रेटिक लॉयर्स फोरम की तरफ से दायर परिवाद को स्वीकार करते हुए यह आदेश जारी किये हैं। दायर आवेदन में आरोप लगाते हुए कहा गया है कि अभिनेता अमिताभ बच्चन द्वारा नवरत्न तेल को बेचने का भ्रामक विज्ञापन प्रसारित किया जा रहा है, जो कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के विरुद्ध है और सेवा में कमी है। आवेदक का कहना है कि अमिताभ बच्चन द्वारा विज्ञापन प्रसारित किया जा रहा है कि नवरत्न तेल ठंडा-ठंडा, कूल-कूल, लेकिन वह यह नहीं बता रहे कि ये ठंडा-ठंडा और कूल-कूल क्यों है। उक्त तेल किन जड़ी बूटियों से बना है और उसमें उनकी कितनी मात्रा है, इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। नवरत्न तेल न तो रजिस्टर्ड है और न ही मेसर्स इमामी के पास इसके निर्माण का लाइसेंस है। देश की किसी भी राष्ट्रीय लेबोरेटरी ने इसे प्रमाणित नहीं किया है।
जिला उपभोक्ता फोरम ने अमिताभ बच्चन के खिलाफ समन जारी किया
