उत्तर प्रदेश में अनिवार्य विवाह पंजीकरण में आधार की जरूरत होने के बावजूद मुसलमान अपने सभी निकाह रजिस्टर करा सकेंगे। महिला कल्याण विभाग की ओर से तैयार सॉफ्टवेयर में सभी धर्मों में शादियों की संख्या के आधार पर फीडिंग की छूट दी गई है। गुरुवार को इस सॉफ्टवेयर का ट्रायल रन कराया गया। महिला कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव रेणुका कुमार ने कहा कि विवाह को पंजीकृत करने में धार्मिक रीति-रिवाजों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। वेबसाइट में मुस्लिमों के लिए चार विवाह के पंजीकरण की व्यवस्था होगी।
उत्तर प्रदेश: मुस्लिम 4 निकाह रजिस्टर करा सकते हैं
