1 दिसंबर से चार पहिया वाहनों पर फास्टैग ज़रूरी

देश भर में अब 1 दिसंबर से बिकने वाले हर चार पहिया वाहन पर फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह जिम्मेदारी वाहन निर्माता की होगी या फिर वाहन बेचने वाले अधिकृत डीलर की। केंद्र सरकार की ओर से इस बारे में गुरुवार को ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसमें साफ कहा गया है कि 1 दिसंबर और उसके बाद बिकने वाले चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग लगाना अनिवार्य होगा।

मंत्रालय के जाइंट सेक्रिटरी अभय दामले की ओर से जारी इस नोटिफिकेशन में सेंट्रल मोटर वीइकल्स के रूल 138ए का हवाला देते हुए कहा गया है कि हर नए बिकने वाले चार पहिया वीइकल पर फास्ट टैग लगाकर बेचना अनिवार्य होगा।

फास्टैग रेडियो फ्रिक्वेंसी टैग की तरह है, जिसे वाहन की स्क्रीन पर लगाया जाता है। इसका फायदा यह होता है कि इसे एक बार कुछ राशि देकर रिचार्ज कराया जा सकता है और जब वाहन किसी भी टोल प्लाजा से गुजरता है तो वहां वाहन चालक को रुककर टोल देने की जरूरत नहीं पड़ती और इस टैग के जरिए टोल पर वाहन की पहचान हो जाती है और उस टैग में जमा राशि में से ही टोल की राशि खुद ही कट जाती है। इस तरह से इस टैग में जमा राशि के समाप्त होने के बाद उसे फिर से रिचार्ज कराया जा सकता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *