मथुरा की शाही ईदगाह विवाद के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने ईदगाह का सर्वे करने के लिए कमिश्नर नियुक्त करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को हिंदू पक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था,तब हाईकोर्ट ने अपने पास केस को कैसे ट्रांसफर किया.
सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान हिंदू पक्ष की दलीलों पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपकी अर्जी अस्पष्ट है.आपको स्पष्ट रूप से बताना होगा कि आप क्या चाहते हैं.इसके अलावा ट्रांसफर का मामला भी इस न्यायालय में लंबित है.हमें उस पर भी फैसला लेना है.