हम नकली नोटों की बात नहीं कर रहे. आपके पास मौजूद ये नोट एकदम नए और असली होंगे. इन्हें जारी भी भारतीय रिजर्व बैंक ने ही किया होगा, लेकिन एक गलती इन्हें रद्दी बना देगी. आगे जानिए क्या है वह गलती.
भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 जुलाई को एक सर्कुलर जारी किया है. यह सर्कुलर इस बारे में है कि बैंक कौन से नोटों को स्वीकार कर सकते हैं और कौन से नहीं. इस सर्कुलर में ही इसकी जानकारी दी गई है.
सर्कुलर के मुताबिक अगर किसी भी नोट पर कोई राजनीतिक स्लोगन लिखा हो, तो वह नोट अस्वीकार्य होगा. उसे कोई भी बैंक मान्य नहीं करेगा.
आरबीआई ने अपने सर्कुलर में साफ कहा है कि ऐसे नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे. इसका मतलब है कि ऐसे नोट देश का कोई भी बैंक मान्य नहीं करेगा. ये पूरी तरह से रद्दी बन जाएंगे. फिर चाहे उनकी वैल्यू कितनी ही ज्यादा क्यों न हो.
जानबूझकर फाड़े गए नोट : सर्कुलर में कहा गया है कि बैंक ऐसे किसी भी नोट को स्वीकार न करें, जो जानबूझकर फाड़ा गया हो. आरबीआई कहता है कि वैसे तो जानबूझकर फाड़े गए नोटों की पहचान करना मुश्किल है, लेकिन अगर फटे नोटों को ध्यान से देखा जाए, तो पता चल सकता है.
ऐसे नोट बदल सकते हैं : अगर आपके पास मौजूद नोट मटमैला हो गया है या फिर फट गया है, लेकिन उस पर सभी जरूरी जानकारी नजर आ रही है, तो बैंक ऐसे नोट बदलने से इनकार नहीं कर सकते.
सर्कुलर के मुताबिक बैंकों को ऐसे भी नोट बदलने होंगे, जो दो हिस्सो में फट गए हैं, लेकिन नोटों पर जरूरी जानकारी मौजूद है. बैंकों को उन नोटों को भी स्वीकार करना होगा, जो चिपकाए गए हों.

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