पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पाकिस्तान की एक अदालत ने शनिवार को तोशाखाना केस में तीन साल कैद की सजा सुनाई. इमरान खान पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. पाकिस्तानी अखबार ‘द डॉन’ की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना केस में इमरान खान को ‘भ्रष्टाचार’ के लिए दोषी ठहराया. अदालत ने इमरान खान पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. अगर वह ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें छह महीने और जेल में रहना होगा. इसके साथ ही वह अगले 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते.